लुंगी पहनकर भारी वाहन चलाया तो होगा चालान

लुंगी पहनकर भारी वाहन चलाया तो होगा चालान

लुंगी पहनकर भारी वाहन चलाया तो होगा चालान

लखनऊ। भारी वाहन या पब्लिक सेक्टर और सरकारी वाहन चलाने वाले चालक-परिचालक के लिए वर्दी में रहना अनिवार्य है। भारी वाहन (बस, ट्रक, लोडर, सवारी वाहन आदि) चलाते वक्त लुंगी, बरमूडा या हॉफ पैंट, चप्पल ( जो मानक में नहीं) पहन कर चलाते हैं तो दो हजार रुपये शमन शुल्क भरना होगा। 

एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि भारी वाहन चालकों के साथ सरकारी व सवारी वाहन चलाने वालों को वर्दी (पैंट-शर्ट व जूते) अनिवार्य हैं। दुर्घटना के दौरान चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चलाते वक्त ब्रेक, क्लच आदि लेने में कई बार चूक होने की बात सामने आने पर समय-समय पर लोकल सेफ्टी एडवाइजरी जारी की जाती है। 

इसके तहत लोगों को पैंट, शर्ट और जूते पहनकर वाहन चलाने को कहा जाता है। छोटे वाहनों पर इसका पालन न करने पर चालान का प्रावधान नहीं है। 

Recent Comments

Leave a comment

Top